House Rent Allowance Rules in Rajasthan for all Government Employees

House Rent Allowance Rules in Rajasthan for all Government Employees

The Rajasthan government employee who lives in a rented house receives payment of house rent allowance at the prescribed rates. ( House Rent Allowance Rules )

HRA प्राप्त करने के सामान्य नियम :

  1. यह भत्ता प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा की वह Rent की राशी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भुगतान कर रहा है ( House Rent Allowance Rules in Rajasthan )
  2. जो सरकारी कर्मचारी अपने एवं पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता या हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाले मकान में रहता है तो भी उसे नियमानुसार मकान किराया भत्ता  ( House Rent Allowance ) मिलेगा. लेकिन उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह गृहकर या मकान व रख-रखाव व्यय का भुगतान करता है.
  3. यदि पति पत्नि दोनों राजकीय सेवा में हो एवं एक ही स्थान पर कार्यरत हों तथा दोनों किराये अथवा स्वामित्व वाले मकान में रहतें हो, दोनों को मकान किराया भत्ता मिलेगा.
  4. House Rent Allowance (HRA) मकान में रहने की तिथि से देय होगा, लेकिन इसके लिए  आवेदन पत्र  मकान किराया पर लेने की तिथि से 1 माह में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा HRA आवेदन की तिथि से देय होगा.
  5. यदि कर्मचारी के नियुक्ति स्थान पर स्वयं का मकान हो एवं कर्मचारी किराये के मकान में रहता हो तो उसे किराये के मकान में रहने के अनुरूप HRA देय है.
  6. स्थायी वर्कचार्ज कर्मचारियों को 1 सितम्बर 2008 से HRA देय होगा.
  7. कर्मचारी का पदस्थापन राजस्थान से बाहर होने पर यदि राजकीय आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार के नियमों में से जो भी लाभदायक हो, प्राप्त करने का हक़दार होगा.
House Rent Allowance Rules in Rajasthan 2017
House Rent Allowance

 

विभिन्न परिस्थितियों में मकान किराया भत्ता का निर्धारण नियम 

(i) अवकाश या अस्थाई स्थानान्तरण के दौरान सरकारी कर्मचारी मकान किराया भत्ते का भुगतान उसी दर पर पाने का हकदार है, जिस पर वह अवकाश पर जाने से पूर्व आहरित कर रहा था।
(अ) अवकाश से तात्पर्य – सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश सहित
समस्त प्रकार के अवकाश जो 120 दिन से अधिक न हो परन्तु इसमें असाधारण अवकाश अध्ययन अवकाश तथा अस्वीकृत अवकाश / सेवान्त अवकाश शामिल नहीं है। नियम 6 (क) टिप्पणी-1 परन्तु प्रसूति अवकाश के लिये उक्त अवकाश की सीमा 180 दिन होगी।(आ. दि. 22.7.2010)
(ब) क्षय रोग, कैंसर, कुष्ठ या मानसिक रोग से पीड़ितों के लिये उक्त अवकाश की सीमा 240 दिन होगी।
(स) अस्थाई स्थानान्तरण जो 4 माह से अधिक का न हो । (ii) कार्य ग्रहण काल और प्रशिक्षण समय में मकान किराया
भत्ता पूर्व के स्थान की दरों पर देय है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने पुराने स्थान पर मकान किराया भत्ता प्राप्त कर रहा था और नये स्थान पर मकान न होने के कारण अपने पुराने स्थान पर ही अपने परिवार को छोड़ रखा है, वह नये स्थान पर कार्यभार संभालने की दिनांक से 6 माह तक या मकान किराये पर लेने तक या नये स्थान पर सरकारी आवास आवंटित किये जाने तक उसमें से जो भी पहले हो उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस पर पुराने स्थान पर प्राप्त कर रहा था ।
(iii) निलम्बन काल में भत्ता निलम्बन के पूर्व की दरों पर ही
मिलेगा, परन्तु यदि निलम्बित व्यक्ति का मुख्यालय लोकहित में बदल दिया जाता है तो उसे नये स्थान की दरों पर ही मकान किराया भत्ता देय है। स्वयं की प्रार्थना पर मुख्यालय बदलने पर नये स्थान का मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। – नियम 6
(iv) पुनः नियुक्ति पर मकान किराया भत्ता दिये जाने का नियम 6 (एफ) विलोपित।
(एफ 6) (4) वित्त/नियम/07 दिनांक 22.09.2014) (v) कार्यालय का शहरी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित होने पर मकान किराया भत्ता पूर्व अनुसार देय होगा।
(एफ 6) (4) वित्त/नियम/07 दिनांक 26.06.2018) प्रभावी दिनांक 01.06.2018
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HRA भुगतान करने की प्रक्रिया :

  • कर्मचारी द्वारा : सरकारी कर्मचारी को HOUSE RENT ALLOWANCE से अपने प्रथम दावे के साथ एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप ‘ख’ में प्रस्तुत करना होगा. और बाद में कोई परिवर्तन होता है तो नया प्रमाण पत्र देना होगा.
  • DDO द्वारा : आहरण एवं वितरण अधिकारी को माह जनवरी तथा जुलाई माह के वेतन बिल में मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को राजकीय आवास  अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र अंकित करना होगा.

Download :

  1. HRA वित्त विभाग आदेश  (As amended upto 31.12.2007)
  2. मकान किराया भत्ता स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

विभिन्न वेतनमान में HRA की दरें

पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (1.10.17 से लागू)

Classification of Cities / Towns Rate of HRA  (Pay in Pay Matrics) Cities Classified in Category
Y 16% Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Ajmer
Z 8% Remaining Cities and other Places

Note : The rates of HRA will be revised to 18% and 9% for Y and Z Class cities respectively when Dearness Allowance crossess 25% and further revised to 20% and 10% when Dearness Allowance crosses 50%. आदेश : एफ.6(4)वित्त(नियम)2017/30.10.17 House Rent Allowance Rules in Rajasthan

HRA Revised Rate (01.09.2008 से लागू )

Classification of Cities / Towns Rate % on Basic Pay Name of Cities 
Y 20% जयपुर, जोधपुर (शहर), कोटा (शहर), बीकानेर, अजमेर*
Z 10% श्रेणी Y में अंकित स्थानों के अलावा शेष सभी शहर, कस्बे और गाँव
(एफ.6(4)वित्त/नियम/07 दि. 12-9-2008 *6-2-2009)

HRA Rate (1.1.05 से 31.8.08 तक)

Classification of Cities / Towns Rate % on Basic Pay Name of Cities 
15% जयपुर
बी-2  15% जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर
सी 7.5% अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाडा, बारां, बाड़ी, बालोतरा, चुरु, चित्तौडगढ, चोमू, धौलपुर, दौसा, फतेहपुर, गंगापुर सिटी, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिण्डोन, झुंझुनूं, जैसलमेर, किशनगढ़, करौली, कुचामनसिटी, लाडनुं, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, निम्बाहेडा, पाली, रतनगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, सूरतगढ़, टोंक, उदयपुर
अवर्गीकृत 5% झालावाड, डूंगरपुर, सिरोही एवं अन्य सभी नगर, कस्बे तथा गाँव
आदेश : एफ.7(2)वित्त/नियम/98 दि.19.12.2004

HRA Rate (1.1.98 से 31.12.04 तक)

Classification of Cities / Towns Rate % on Basic Pay Name of Cities 
बी-1  15% जयपुर (Population>10 lac)
बी-2  15% जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर (Population>5 lac)
सी 7.5% अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, बाड़मेर, भीलवाडा, बारां, चुरु, चित्तौडगढ, धौलपुर, फतेहपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हिण्डोन, झुंझुनूं, किशनगढ़, मकराना, माउंट आबू, नागौर, नवलगढ़, पाली, रतनगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सरदारशहर, सुजानगढ़, टोंक, उदयपुर (Population>50K)
अवर्गीकृत 5% झालावाड, करौली, दौसा, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमन्द जैसलमेर एवं अन्य सभी नगर, कस्बे तथा गाँव (Population<50K)
Vide government order dated 24.5.2004 HRA calculate at (basic+da pay) for 1.7.2004 to 31.12.2004 

वेतनमान 1987, 1983 HRA की दरों का चार्ट

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